श्रीनगर , नवंबर 28 -- जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक ड्रग तस्कर का दो मंजिला रिहायशी घर और जमीन कुर्क कर ली।

पुलिस ने बताया कि उस्मानिया कॉलोनी, बादामवारी, लाल बाजार में यह संपत्ति अर्शीद अहमद शेख के नाम पर है।इन संपत्तियों की कीमत लगभग 75 लाख रुपये है।

पुलिस ने कहा, "आरोपी आदतन ड्रग तस्कर है तथा उसके खिलाफ लाल बाजार थाने में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 और 20 तथा जानीपुर थाने में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21/22 के तहत प्राथमिकी दर्ज है।

जांच के दौरान यह पता चला कि यह संपत्ति ड्रग तस्करी से हुई कमाई से हासिल की गई थी।

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