लखनऊ , अक्टूबर 23 -- उत्तर प्रदेश में लखनऊ की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने शुक्रवार को व्यवसायी शिवा शर्मा की हत्या की आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और चालक तनवीर उर्फ दानिश की जमानत अर्जियां खारिज कर दीं।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कार्यवाहक सीजेएम आलोक वर्मा ने सुनवाई के बाद तीनों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाया। अदालत ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत देने का कोई उचित आधार नहीं पाया। अदालत के अनुसार, मामला गंभीर प्रकृति का है और इसकी सुनवाई सत्र न्यायालय में की जानी है। जमानत नहीं मिलने के बाद अब आरोपी उच्च अदालत में अपील कर सकते हैं।
गौरतलब है कि श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और चालक दानिश को मंगलवार को नागपुर के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया था। गुरुवार को लखनऊ में तीनों से करीब साढ़े छह घंटे तक पूछताछ की गई। इसके बाद उन्हें देर शाम 10 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
पुलिस के अनुसार, शिवा शर्मा की नौ अक्टूबर को लखनऊ में श्रद्धा के अपार्टमेंट से गिरने के बाद मौत हो गई थी। मृतक की मां ने श्रद्धा के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद से श्रद्धा फरार थी।
इस बीच, मध्य लखनऊ के पुलिस उपायुक्त अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि नागपुर से गिरफ्तार तीनों आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की गई है। उनके पास से बरामद दो मोबाइल फोन और अन्य वस्तुओं को सील कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा।
उन्होंने कहा कि पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पिछले 10 दिनों के दौरान आरोपियों को किसने मदद पहुंचाई, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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