शिवहर , मई 29 -- बिहार में शिवहर जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के विशेष न्यायाधीश दीपांजन मिश्रा ने पूरनहिया थाना कांड संख्या 66/2024 में सुनवाई के बाद बसंतपट्टी निवासी बिट्टू कुमार को दोषी पाते हुए उसे दस वर्ष की सजा सुनाई है।अदालत ने विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई है,जो एक साथ चलेगी।अदालत ने दोषी युवक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इस मामले में पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक राजेश्वर कुमार ने बताया कि वर्ष 2024 में 14 वर्षीय पीड़िता अपने घर से मेला देखने बसंतपट्टी चौक जा रही थी। इसी दौरान आरोपी बिट्टू कुमार उसे जबरन पकड़कर सरेह स्थित आम के बगीचे में ले गया, जहां उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।
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