पटना, सितंबर 30 -- बिहार सरकार ने राज्य के वित्त अनुदानित और वित्त रहित शिक्षण संस्थानों, संस्कृत विद्यालयों और मदरसों को दी जाने वाली स्थापना मद की सहायता और उनमें कार्यरत शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन भुगतान से संबंधित मामलों की समुचित निगरानी और निष्पादन सुनिश्चित करने के लिये एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।
इस नवगठित समिति के अध्यक्ष बिहार के मुख्य सचिव होंगे। साथ ही विकास आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को समिति में बतौर सदस्य शामिल किया गया है। साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भी सदस्य बनाया गया है।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को इस समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। समिति की बैठक हर माह आयोजित की जायेगी, जिसमें वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं की समीक्षा की जायेगी।
समिति सहायक अनुदान को ससमय जारी किये जाने को सुनिश्चित करेगी। शिक्षकों और कर्मियों के वेतन या मानदेय का उचित निर्धारण और समय पर भुगतान करवाना भी समिति की जवाबदेही होगी। साथ ही वेतन से संबंधित विसंगतियों का समाधान करना और स्थापना से जुड़े अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा और अनुशंसा करना समिति की मुख्य जिम्मेदारियों में शामिल है।
सरकार द्वारा समिति को सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है, जिससे समिति के निर्णयों को नीति- निर्धारण में अविलंब लागू किया जा सकेगा।
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