उज्जैन , अक्टूबर 15 -- मध्यप्रदेश के उज्जैन में शाही मस्जिद का प्रभावित हिस्सा हटाने के दौरान हुए पथराव के मामले में नवम अपर सत्र न्यायाधीश विकास चौहान की अदालत ने आरोपी शाकिर उर्फ बंटी की जमानत निरस्त कर दी।

अभियोजन के अनुसार, 27 सितंबर की रात सड़क चौड़ीकरण के तहत छत्री चौक स्थित शाही मस्जिद का प्रभावित हिस्सा हटाने के दौरान विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस बल पर पथराव किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था। मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। अभियोजन ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने अभियोजन का पक्ष स्वीकार करते हुए जमानत निरस्त कर दी।

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