बैतूल , दिसंबर 1 -- मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में शादी-विवाह एवं अन्य आयोजनों के दौरान ध्वनि नियंत्रण तथा हथियारों के अनुचित प्रदर्शन पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर के आदेश क्रमांक 13/2025 के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के निर्देशन में सभी थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

थाना कोतवाली पुलिस ने 30 नवंबर को एक बारात के दौरान एक व्यक्ति के हाथ में एयर/गैस गन देखी, जिसे तत्काल कब्जे में लेकर थाना में सुरक्षित रखा गया। संबंधित व्यक्ति को 1 दिसंबर को उपस्थित होकर निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। इस कार्रवाई में निरीक्षक नीरज पाल की विशेष भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी समारोह में हथियारों का प्रदर्शन न करें, क्योंकि यह अवैध एवं दंडनीय है।

इसी तरह आमला थाना पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण आदेश के उल्लंघन पर सख्त कदम उठाते हुए बिना अनुमति बज रहे तेज आवाज के डीजे सिस्टम को जप्त किया। रविवार रात लगभग 11 बजे उईके टेंट हाउस, रतेड़ा रोड स्थित एक कार्यक्रम में अत्यधिक तेज ध्वनि पाई गई। जांच के दौरान डीजे संचालक हरीशचंद्र मर्सकोले अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके बाद उनके विरुद्ध अप.क्र. 692/2025 धारा 223(ए) बीएनएस एवं मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु ऐसे मामलों में निरंतर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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