कवर्धा , अगस्त 15 -- छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में शादी के उपहार के रूप में दिए गए होम थिएटर में विस्फोटक पदार्थ लगाकर धमाका करने के वर्ष 2023 के चर्चित मामले में अदालत ने आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत के फैसले की प्रति शनिवार को मिली है।

गौरतलब है कि, विस्फोट में दो लोगों की मौत हुई थी, जबकि पांच अन्य घायल हुए थे। अदालत ने आरोपी पर कुल 9,500 रुपये का जुमा्रना भी लगाया है।

अभियोजन के मुताबिक कबीरधाम जिले के ग्राम चमारी निवासी मेहर सिंह मेरावी के घर 31 मार्च 2023 को शादी समारोह आयोजित किया गया था। शादी में मिले उपहारों को तीन अप्रैल की सुबह एक कमरे में रखा गया था। इसी दौरान उपहार में मिले सोनी कंपनी के होम थिएटर को जैसे ही चालू किया गया तो उसमें जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि कमरे की छत और दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं।

विस्फोट में हेमेंद्र मेरावी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल राजकुमार मेरावी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना में सौरेभ, सूरज, शिव, दीपक और शेर सिंह को भी चोटें आई थीं।

घटना की जांच के दौरान पुलिस ने मौके से बारूदयुक्त मिट्टी, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, होम थिएटर का कार्टन, आलमारी का टुकड़ा सहित अन्य साक्ष्य बरामद किए थे। विवेचना में सामने आया कि आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम ने लालिता धुर्वे से प्रेम-संबंध को लेकर हुए विवाद के बाद हेमेंद्र मेरावी और उसके परिजनों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से होम थिएटर में विस्फोटक पदार्थ लगाया था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने बारूद और अन्य सामग्री भी बरामद की थी।

मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने सरजू उर्फ संजू मरकाम को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और 436 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं 3 एवं 5 के तहत दोषी पाया। अदालत ने धारा 302 के दो मामलों में उम्रकैद और धारा 307 के पांच मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 436 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत भी आरोपी को सजा सुनाई गई है।

अदालत ने विभिन्न धाराओं में सजा के साथ आरोपी पर कुल 9,500 रुपये का जुर्माना भी लगाय है।

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