दरभंगा, मई 12 -- बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी तीन युवकों को दो-दो वर्ष का कारावास एवं दो-दो हजार रूपया अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी अभिषेक कुमार राव ने बताया कि अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, (नवम) कुमार रितेश की अदालत में त्वरित विचारण के तहत आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी तीन अभियुक्तो को 02-02 वर्ष का कारावास एवं दो -दो हजार रूपये का अर्थ दण्ड की सजा सुनाई गई है।उन्होंने बताया कि अशोक पेपर मिल थाना कांड सं-34/2024 में 25 (1-बी)ए / 26/35 आर्म्स एक्ट के तहत बिरौल थाना क्षेत्र के देकुली धाम गांव निवासी राधेश्याम साह, प्रशांत कुमार एवं प्रजा साहू को सजा सुनाई गई है। सभी अभियुक्तों को शस्त्र अधिनियम की धारा- 25 (1-बी) ए आर्म्स एक्ट के तहत 02 वर्ष का कारावास एवं दो हजार रूपये का अर्थ दंड एवं धारा 26 (1) आर्म्स एक्ट में 01 वर्ष का कारावास एवं एक हजार रूपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है।
श्री राम ने बताया कि 16 मार्च 2024 को अशोक पेपर मिल थाने के देवीपुर चौक के समीप से इन तीन लोगों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था।
अभियोजन पदाधिकारी अभिषेक कुमार राव ने बताया कि दरभंगा जिला अंतर्गत आर्म्स एक्ट, हत्या, अपहरण, मद्यनिषेध एवं अन्य संवेदनशील घटनाओं के काण्डों को विशेष श्रेणी में रखकर स्पीडी ट्रायल कराकर अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है।
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