सागर , अगस्त 24 -- मध्यप्रदेश के सागर संभागायुक्त अनिल सुचारी ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काछी पिपरिया, विकासखंड रहली में पदस्थ उच्च माध्यमिक शिक्षक विजय सिंह राजपूत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कार्रवाई कलेक्टर सागर द्वारा प्रस्तुत नोटशीट एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई।

कलेक्टर के प्रस्ताव के अनुसार शिक्षक के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की विकासखंड शिक्षा अधिकारी रहली के माध्यम से जांच कराई गई थी। जांच प्रतिवेदन में शिक्षक के शराब का सेवन कर विद्यालय पहुंचने, स्कूल का वातावरण दूषित करने तथा छात्र-छात्राओं को परेशान करने सहित अन्य अनियमितताओं संबंधी शिकायतें प्रमाणित पाई गईं।

शिक्षक को समक्ष में उपस्थित कर समझाइश भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार नहीं आया। कलेक्टर के प्रस्ताव के परीक्षण के बाद संभागायुक्त ने शिक्षक को प्रथम दृष्ट्या दोषी माना।

संभागायुक्त ने आदेश में कहा कि शिक्षक का कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्री राजपूत को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री राजपूत का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सागर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।

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