पंचकूला , जुलाई 28 -- हरियाणा के नूंह स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय ने 2017 में महाराष्ट्र के एक व्यापारी का अपहरण कर उससे आठ लाख रुपये से अधिक की फिरौती वसूलने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने दोषी मुबारिक निवासी गांव चाहल्का और रतिराम निवासी गांव पलड़ी, जिला नूंह पर विभिन्न धाराओं के तहत एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के सांगमनेर निवासी व्यवसायी संजय भगचंद असावा ने अगस्त 2017 में शिकायत दर्ज कराई थी कि इंडियामार्ट और व्हाट्सएप के माध्यम से सस्ते दाम पर जंबो बैग उपलब्ध कराने का झांसा देकर उन्हें हरियाणा बुलाया गया। नौ अगस्त 2017 को हरियाणा पहुंचने पर आरोपियों ने उन्हें कार में बैठाकर गांव पल्ला स्थित एक फार्महाउस ले जाकर बंधक बना लिया।

शिकायत के अनुसार आरोपियों ने उनकी नकदी, मोबाइल फोन और सोने की अंगूठी छीन ली तथा रिहाई के बदले पहले 20 लाख रुपये की मांग की। जान से मारने की धमकी देकर उन्हें कई घंटे तक बंधक बनाए रखा गया। बाद में आरोपियों ने आठ लाख रुपये से अधिक की फिरौती लेकर उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग पर छोड़ दिया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित