शिमला , दिसंबर 24 -- हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुख्य अभियंता विमल नेगी को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हरिकेश मीणा को बुधवार को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की एकल पीठ ने श्री मीणा की जमानत याचिका पर पहले अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने श्री मीणा को जारी जांच में सहयोग देने का निर्देश देते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी। उनकी रिहाई संबंधित सक्षम न्यायालय की लगाई शर्तों के अधीन होगी।
यह मामला श्री नेगी की रहस्यमयी मौत से जुड़ा है। वह इस साल मार्च में निगम के न्यू शिमला कार्यालय से लापता हो गए थे। बाद में उनका शव भाखड़ा बांध से बरामद हुआ था। इस घटना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्यस्थल पर उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगे थे। शुरुआती जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठने के बाद यह मामला राज्य पुलिस से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को भेज दिया गया।
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