मुरैना , अक्टूबर 06 -- मध्यप्रदेश में मुरैना जिले के सबलगढ़ स्थित विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम) ने विद्युत चोरी के एक प्रकरण में आरोपी को दोषसिद्ध ठहराते हुए अर्थदंड से दंडित किया है।

विशेष जिला न्यायाधीश अजय कुमार चौहान ने विद्युत चोरी प्रकरण क्रमांक 55/2023 में 22 सितंबर 2026 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी रतीराम धाकड़, निवासी उचाड़, को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अंतर्गत दोषसिद्ध घोषित किया।

न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास तथा वित्तीय लाभ के तीन गुना के बराबर 23 हजार 937 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को पांच माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

इसके अलावा न्यायालय ने आरोपी पर 15 हजार 958 रुपये का सिविल दायित्व भी निर्धारित किया है। सिविल दायित्व की राशि जमा होने पर अपील अवधि पूर्ण होने के पश्चात नियमानुसार उक्त राशि परिवादी विद्युत कंपनी को वापस की जाएगी।

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