विदिशा , अक्टूबर 29 -- मध्यप्रदेश में विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता के निर्देशों के अनुपालन में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जिले की सभी कम्पोजिट मदिरा दुकान लायसेंसियों को सामान्य लाइसेंस शर्त क्रमांक 14 का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला आबकारी अधिकारी शरद पाठक ने बताया कि मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है। विशेष रूप से ऐसे छात्र जो विद्यालयीन पोशाक (स्कूल यूनिफॉर्म) में अध्ययनरत हैं, उन्हें मदिरा बेचना गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

गौरतलब है कि हाल ही में एक जिले में विद्यालयीन वेशभूषा में छात्रा को मदिरा विक्रय किए जाने की घटना सामने आने पर संबंधित दुकान पर दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

जिला आबकारी अधिकारी पाठक ने स्पष्ट किया है कि विदिशा जिले की सभी मदिरा दुकानों पर यह सुनिश्चित किया जाए कि 21 वर्ष से कम आयु वाले या प्रतिबंधित व्यक्तियों को मदिरा का विक्रय न किया जाए। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकान के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

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