पटना , अप्रैल 28 -- बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने विदेशी सामानों की तस्करी के जुर्म में मंगलवार को दो लोगों को तीन-तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ पांच-पांच हजार रूपए का जुर्माना भी किया।
आर्थिक अपराध के मामलों के विशेष न्यायाधीश आफताब आलम ने मामले में सुनवाई के बाद दिल्ली के चंद्र नगर थाना क्षेत्र निवासी श्याम गुप्ता उर्फ राजू और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी रघुनाथ गुप्ता को विदेशी सामानों की तस्करी का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोनों दोषियों को दो-दो माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। दूसरी ओर अदालत ने इसी मामले के दो अन्य आरोपितों शिवपूजन मांझी और रामचरण को उनकी लगातार अनुपस्थिति के कारण आज उन्हें फरार घोषित कर दिया।
आरोप के अनुसार राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर 05 जून 1998 को पटना के बाईपास रोड पर एक ट्रक की तलाशी ली थी और उस ट्रक से 3000 विदेशी वीडियो कैसेट और 129 अदद कंप्रेसर बरामद किया था। बरामद सामानों की कीमत 16 लाख 32 हजार रुपए बताई गई थी। यह सामान तस्करी कर दिल्ली ले जाया जा रहा था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में पांच लोगों की गवाही अदालत में कलमबंद करवाई थी।
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