चेन्नई , अक्टूबर 08 -- मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) के संस्थापक सी जोसेफ विजय की उस याचिका पर 14 अक्टूबर के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने 23 अप्रैल के चुनावों में पेराम्बुर विधानसभा सीट पर अपनी जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग की थी।

पिछले चार दिनों से श्री सी जोसेफ विजय के अधिवक्ता और मुख्यमंत्री की याचिका के जवाब में प्रतिवादी के अधिवक्ता की लंबी अंतिम दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायण ने शामिल अधिवक्ताओं से उस दिन तक अपनी लिखित दलीलें जमा करने को कहा और आदेश 14 अक्टूबर के लिए सुरक्षित रख लिया। पेराम्बुर के मतदाता एस. दिनेश द्वारा दायर चुनाव याचिका के अनुसार श्री सी जोसेफ विजय अपने फॉर्म 26 नामांकन हलफनामे में अपनी संपत्ति और ज़मीन के लेन-देन का पूरा विवरण देने में विफल रहे थे। इसमें वलाजाबाद सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के तहत पनरुति गांव में 30 करोड़ रुपये की 3 एकड़ ज़मीन की खरीद, कोडाइकनाल में संपत्तियों से जुड़ी विसंगतियां और अपनी अलग रह रही पत्नी के नाम पर 12.6 करोड़ रुपये का ऋण शामिल था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित