नैनीताल , जुलाई 09 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून जिले के विकासनगर स्थित ईस्ट होप टाउन के उमेदपुर में सरकारी भूमि पर कथित रूप से अतिक्रमण और उसे बेचे जाने के मामले में प्रशासन से जवाब तलब किया है।
न्यायालय ने जिलाधिकारी देहरादून तथा प्रभागीय वनाधिकारी से 27 जुलाई तक जवाबी हलफनामा दाखिल कर पूछा है कि अतिक्रमण हटाने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने गुरुवार को देहरादून निवासी प्रभु दयाल शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए।
याचिका में कहा गया है कि विकासनगर के ईस्ट होप टाउन क्षेत्र स्थित उमेदपुर में करीब 15 बीघा सरकारी बरसाती नाले की भूमि पर बिल्डरों द्वारा अतिक्रमण कर उसे बेचा जा रहा है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, उनकी शिकायत पर पूर्व में गठित जांच समिति ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी को अतिक्रमण हटाने की संस्तुति भी की, लेकिन इसके बावजूद अब तक उसे अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया।
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