अमरोहा , जुलाई 31 -- उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने वारंटी अवधि में खराब जूते नहीं बदलने और उपभोक्ता को लगातार टालने के मामले में बहुराष्ट्रीय फुटवियर कंपनी स्केचर्स (साउथ एशिया प्रा. लि.) और उसके गजरौला स्थित शोरूम के खिलाफ फैसला सुनाते हुए जूते की कीमत ब्याज सहित लौटाने तथा क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।

सिविल कोर्ट हसनपुर के अधिवक्ता गोविंद कौशिक ने शुक्रवार को बताया कि आयोग के अध्यक्ष रमा शंकर सिंह और महिला सदस्य अंजू रानी दीक्षित की पीठ ने कंपनी के आचरण को अनुचित व्यापार व्यवहार (रॉन्गफुल ट्रेड प्रैक्टिस) और सेवा में गंभीर कमी माना है।

अधिवक्ता के अनुसार, उनके मुवक्किल एवं चंदनपुर शुगर मिल के उपाध्यक्ष आमोद कुमार शर्मा ने चार सितंबर 2022 को गजरौला स्थित स्केचर्स शोरूम से 4,599 रुपये में जूते खरीदे थे। खरीदारी के समय एक वर्ष की वारंटी का आश्वासन दिया गया था, लेकिन करीब दो माह बाद ही जूतों से पैरों की उंगलियां बाहर निकलने लगीं। शिकायत लेकर शोरूम पहुंचने पर उन्हें समाधान देने के बजाय लगातार टालमटोल की गई और बाद में ईमेल के माध्यम से शिकायत करने को कहा गया। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने पर कंपनी ने वारंटी अवधि समाप्त होने का हवाला देकर जूते बदलने से इनकार कर दिया।

आयोग ने उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद माना कि शोरूम ने जानबूझकर मामले को लंबित रखा ताकि वारंटी अवधि समाप्त हो जाए। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया कि वह एक माह के भीतर परिवादी को जूतों की कीमत 4,599 रुपये वाद दायर करने की तिथि से नौ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित लौटाए। इसके अलावा मानसिक एवं आर्थिक क्षति के लिए 10 हजार रुपये तथा वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये का भुगतान भी करने का निर्देश दिया गया है।

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