पटना , अप्रैल 22 -- िसी भी पुलिस कर्मी को वर्दी पहनकर या ड्यूटी के दौरान रील बनाने की अनुमति नहीं है। इससे संबंधित जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एओपी) का पालन हर हाल में सभी पुलिस कर्मियों को करना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय के (सोशल मीडिया सेंटर) के स्तर से एक सख्त दिशा-निर्देश वाला पत्र जारी किया गया है।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण) के स्तर से सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक रेल इकाई समेत सभी को भेजा गया है।

इस पत्र में स्पष्टतौर पर उल्लेख किया गया है कि सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर एसओपी जारी किया गया है। बावजूद इसके कई पुलिस कर्मी ऐसा करते पाए गए हैं। ऐसे पदाधिकारियों या कर्मियों के खिलाफ नियमानुकूल उचित कार्रवाई करने के लिए सभी जिलों को सख्त निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी स्तर के पुलिस कर्मियों से एसओपी प्रक्रिया का अनुपालन कराने के लिए भी कहा गया है।

पुलिस मुख्यालय के सोशल मीडिया सेंटर की तरफ से मॉनीटरिंग में अब तक जो भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी ऐसा करते पाए गए हैं, उनकी पूरी सूची भी इस पत्र के साथ सभी जिलों को भेजी गई है। ऐसे कर्मियों की संख्या लगभग 40 है। इसमें पटना जिला से सर्वाधिक 10 के आसपास पुलिस कर्मी शामिल हैं। इसमें सिपाही से लेकर दारोगा तक के पदाधिकारी मौजूद हैं। सर्वाधिक संख्या महिला सिपाहियों की है। इसका अनुपालन सभी जिलों को पूरी शिद्दत से कराने के लिए कहा गया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित