नैनीताल , अप्रैल 23 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वन विकास निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से वसूली के मामले में एकलपीठ के आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में वन विकास निगम की प्रबंध निदेशक (एमडी) नीना ग्रेवाल को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
वन विकास निगम के स्केलर और चौकीदार पद से सेवा निवृत्त सात याचिकाकर्ताओं तारा आर्य और अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर गुरुवार को न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सरकार ने इन कर्मचारियों को 5400 ग्रेड पे का भुगतान करने के बाद उनसे वसूली के आदेश जारी कर दिए। याचिकाकर्ताओं ने इस मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी और एकलपीठ ने 26 नवम्बर, 2025 को आदेश जारी कर वसूली आदेश पर रोक लगा दिया। साथ ही 90 दिन में बकाया भुगतान के निर्देश भी जारी कर दिए। लेकिन आज तक आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।
इसके बाद अदालत ने निगम की एमडी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं कि क्यों न आपके खिलाफ अवमानना कार्रवाई अमल में लाई जाए।
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