नैनीताल , फरवरी 19 -- उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर जल्द ही संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाएगी।
राज्य सरकार की ओर से यह स्वीकारोक्ति गुरुवार को उच्च न्यायालय में की गई है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता की अगुवाई वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को इस मामले में अगले सप्ताह तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
इस मामले को शादाब आलम की ओर से जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि वक्फ बोर्ड के सीईओ के पद पर राज्य सरकार की ओर से संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के बजाय अनु सचिव स्तर के अधिकारी नियुक्ति की गई है। जो कि गलत है।
दूसरी ओर सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता सीएससी चंद्र शेखर रावत की ओर से अदालत को बताया गया कि यह नियुक्ति अंतरिम व्यवस्था के तहत की गई है। उपयुक्त अधिकारी की तलाश में प्रक्रिया जारी है। जल्द ही उपयुक्त अधिकारी की तैनाती कर दी जाएगी।
इसके बाद अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगले सप्ताह के लिए टाल दिया और सरकार को इस संबंध में जवाब देने को कहा है।
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