गोपालगंज , सितंबर 17 -- गोपालगंज के जिला पदाधिकारी ने फुलवरिया के अंचल अधिकारी के उपर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम-2015 के तहत द्वितीय अपील वाद की सुनवाई के दौरान समान एवं अपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

यह मामला फुलवरिया प्रखंड के चमारीपट्टी गांव निवासी राधा यादव द्वारा गैरमजरूआ आम रास्ते की भूमि से अतिक्रमण हटाने तथा अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किए जाने से संबंधित है। सुनवाई के दौरान पाया गया कि लोक शिकायत निवारण के विभिन्न स्तरों पर फुलवरिया के अंचल अधिकारी की ओर से बार-बार केवल प्रपत्र-1 में नोटिस निर्गत किए जाने और अतिक्रमण वाद संख्या 01/2026-27 प्रक्रियाधीन होने की जानकारी दी गई, जबकि मामले में की गई अद्यतन कार्रवाई का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

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