पटना , सितंबर 24 -- ोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने 26 मामलों की सुनवाई की, जिसमे रोहतास, भोजपुर एवं पटना जिले से संबंधित मामले शामिल थे। सुनवाई के दौरान अधिकांश मामलों का ऑन स्पॉट निस्तारण किया गया, जबकि जिन मामलों में विस्तृत जांच अथवा प्रतिवेदन की आवश्यकता थी उन्हें संबंधित पदाधिकारियों के पास जांच कर निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई के लिये प्रेषित किया गया।

रोहतास के संजय प्रताप तिवारी द्वारा सासाराम में शिक्षकों के योगदान में अनियमितता से संबंधित शिकायतों पर प्रमंडलीय आयुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास से इस संबंध मे प्रतिवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया।

भोजपुर के अवधेश कुमार पांडे की सरकार के अंशदान की राशि यूटीआई के खाते में जमा किए जाने से संबंधित शिकायत पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, भोजपुर को 15 दिनों के अंदर मामले का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।

आरटीआई मंच, भोजपुर द्वारा सूर्य मंदिर तालाब के चारों ओर सीढ़ी घाट के निर्माण कार्य के अपूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण नहीं होने संबंधी शिकायत पर प्रमंडलीय आयुक्त ने कार्य से संबंधित सभी अभिलेख बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को उपलब्ध कराने तथा उन्हें मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

इसी प्रकार जिला स्वास्थ्य समिति आरा में तीन वर्षों से अधिक समय से पदस्थापित कर्मियों के स्थानांतरण से संबंधित मामले में कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति को नियमानुकूल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

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