विद्या शंकर रायलखनऊ , सितंबर 9 -- उत्तर प्रदेश में सड़क, पुल और अन्य निर्माण परियोजनाओं को अब उनकी लागत के आधार पर तय समय सीमा में पूरा करना होगा। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने परियोजनाओं की निगरानी और ठेकेदारों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए नई समय सीमा निर्धारित करते हुए आदेश जारी किया है।
विभागाध्यक्ष एके द्विवेदी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक निर्माण कार्यों के लिए तीन महीने से लेकर अधिकतम 30 महीने तक की अवधि तय की गई है। विशेष परिस्थितियों में समय सीमा में बदलाव किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष स्तर से अनुमति लेनी होगी।
आदेश के अनुसार एक लाख से एक करोड़ रुपये तक की लागत वाली परियोजनाएं तीन महीने में पूरी करनी होंगी। एक से 10 करोड़ रुपये तक के कार्यों के लिए छह महीने, 10 से 20 करोड़ रुपये तक के लिए नौ महीने और 20 से 50 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के लिए 12 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है।
इसी तरह 50 से 100 करोड़ रुपये तक के कार्य 15 महीने, 100 से 300 करोड़ रुपये तक के कार्य 18 महीने और 300 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को 24 से 30 महीने में पूरा करना होगा।
पुरानी परियोजनाओं की मरम्मत के लिए दो से 12 महीने तक की अवधि निर्धारित की गई है। एक लाख से एक करोड़ रुपये तक की मरम्मत दो महीने में, एक से पांच करोड़ रुपये तक की मरम्मत पांच महीने में तथा पांच से 20 करोड़ रुपये तक के कार्य छह महीने में पूरे करने होंगे। 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले मरम्मत कार्यों के लिए 12 महीने की अवधि तय की गई है।
पीडब्ल्यूडी ने निविदा प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। अब तकनीकी मूल्यांकन के दौरान ठेकेदारों से तकनीकी कर्मचारियों की संख्या, उनकी योग्यता और मशीनों की संख्या या प्रकार का विवरण नहीं मांगा जाएगा। विभाग का मानना है कि इससे निविदा प्रक्रिया अधिक प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी होगी।
हालांकि, काम शुरू होने के बाद निर्माण स्थल पर सभी आवश्यक मशीनों की उपलब्धता अनिवार्य होगी। निर्माण एजेंसियों को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की डाटाबुक में निर्धारित मानकों के अनुरूप मशीनरी उपलब्ध करानी होगी। इससे परियोजनाओं को तय समय में पूरा कराने के साथ निर्माण कार्य की गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
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