नयी दिल्ली , जनवरी 07 -- उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को पहलगाम आतंकी हमले के बाद आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।
न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने नेहा की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अग्रिम जमानत से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न की जाए, बशर्ते वह चल रही जांच में सहयोग करें।
न्यायालय ने हालांकि कहा कि नेहा को 19 जनवरी से जब भी बुलाया जाए, उसे जांच अधिकारी के सामने पेश होना है तथा पेश न होने और सहयोग नहीं करने पर इसे गंभीरता से लिया जायेगा।
पीठ ने हालांकि गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है , लेकिन कहा है कि बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है और सार्वजनिक व्यवस्था, संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
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