ललितपुर , दिसम्बर 11 -- उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले की एक अदालत ने गुरुवार को हत्या के आरोपी चार लोगों को दोष सिद्ध होने पर उम्रकैद और 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

न्यायाधीश विकास कुमार द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एस.सी. एस.टी. ने युवक की हत्या के चार मुल्जिमों को आजीवन कारावास व 35-35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता संजीव लिटौरिया ने बताया कि कोतवाली सदर अंतर्गत मुहल्ला नेहरूनगर नैन्सी गार्डन के पीछे रहने वाली पार्वती पत्नी मुन्नालाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि विगत 17 सितम्बर 2023 की सुबह 11 बजे उसका पुत्र किशन मुहल्ले के टिन्नू एवं महेन्द्र के साथ था, इसी दौरान दोपहर चार बजे उसी मुहल्ले के निवासी नंदराम, अशर्फी उसके घर आये और गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी दी व कहा कि वह सुरेन्द्र महाराज को बुलाकर उसकी हत्या कर देंगे।

रात्रि नौ बजे उसका पुत्र किशन बाजार से वापिस लौट रहा था, इसी दौरान परिजनों को घर के बाहर शोरगुल सुनाई दिया व परिजन बाहर आये तो देखा कि सुरेन्द्र महाराज, नंदराम, गेंदाबाई, अशर्फी उर्फ अप्पी, द्रोपाल, बबलू उसके पुत्र किशन पर लाठी डंडों एवं धारदार हथियार से हमला कर रहे थे व हमले में उसका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया था व मौके पर मौजूद किशन के दोस्त उसे घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय उपचार के लिये ले गये, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

पीड़िता का आरोप है कि पड़ौस में रहने वाली अशर्फी का प्रेम प्रसंग सुरेन्द्र महाराज से चल रहा था, जिसका विरोध उसके पुत्र किशन द्वारा किया गया था। अशर्फी के घर जाकर उसके परिजनों को उलाहना दिया गया था, जिससे वह रंजिश मानते थे व इसी रंजिश को लेकर उनके द्वारा हत्या को अंजाम दिया गया था।

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