श्रीनगर , अक्टूबर 29 -- केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने लेह और कारगिल नगर समितियों के चुनाव कार्यक्रम की गुरुवार को घोषणा कर दी। दोनों नगर समितियों के लिए मतदान 21 नवंबर को होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी राहुल शर्मा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, लेह नगर समिति के 21 और कारगिल नगर समिति के 17 वार्डों में चुनाव कराए जायेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि पांच नवंबर है, जबकि छह नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी। उम्मीदवार नौ नवंबर तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। इसी दिन चुनाव चिह्न आवंटित किये जायेंगे और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जायेगी।
दोनों नगर समितियों के सभी वार्डों में आवश्यकता पड़ने पर शनिवार, (21 नवंबर) को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। अधिसूचना में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गयी है।
अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है। यह चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि दोनों नगर समितियों के निर्वाचित निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसलिए नये निकायों के गठन के लिए आम चुनाव कराना आवश्यक हो गया है।
यह अधिसूचना जम्मू-कश्मीर नगर अधिनियम, 2000 की धारा 282 के तहत जारी की गयी है। यह धारा जम्मू-कश्मीर नगर समिति (चुनाव) नियम, 2003 के साथ पढ़े जाने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नगर निकाय चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां प्रदान करती है।
केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन ने नौ सितंबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मतदाता सूचियां तैयार करने और चुनाव कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था। अधिसूचना के अनुसार, दोनों नगर समितियों की मतदाता सूचियों में एक अक्टूबर की तिथि को अर्हता तिथि मानते हुए संशोधन किया गया और उन्हें 22 अक्टूबर को अंतिम रूप से प्रकाशित किया गया।
अधिसूचना आवास एवं शहरी विकास विभाग, लेह और कारगिल के उपायुक्तों (जिला निर्वाचन अधिकारियों) तथा संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को भेज दी गयी है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को अधिसूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिये गये हैं।
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