गौतमबुद्धनगर , जून 23 -- लखनऊ अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में कोचिंग संस्थानों, स्कूलों, होटलों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अग्नि सुरक्षा मानकों तथा वैध पंजीकरण की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया।

जिला प्रशासन ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए नोएडा के दो कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया। जांच के दौरान इन संस्थानों के पास आवश्यक पंजीकरण और अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला।

गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी ने बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में 20 कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 12 संस्थानों की अग्निशमन व्यवस्था संतोषजनक पायी गयी, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले छह अन्य संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

जांच के दौरान नोएडा सेक्टर-149 स्थित 'ओम एजुकेशन कोचिंग सेंटर' के पास पंजीकरण दस्तावेज और फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) गायब मिले। प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संस्थान को तुरंत सील कर दिया। इसी तरह सेक्टर-49 में बिना वैध पंजीकरण के चल रहे 'बसु कोचिंग सेंटर' को भी तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।

इसके अलावा, सेक्टर-49 का 'विक्टर कोचिंग सेंटर' और सेक्टर-149 का 'साई विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज' निरीक्षण के समय बंद मिले। प्रशासन ने दोनों को नोटिस जारी कर दो दिनो के भीतर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिये हैं। तय समय में कागजात न दिखाने पर इन्हें भी सील किया जायेगा। अभियान के तहत सेक्टर-104 स्थित एक होटल और एक गेमिंग जोन में भी कमियां मिलने पर संचालकों को चेतावनी जारी की गयी है।

जिलाधिकारी के अनुसार, सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए अब तक 116 संस्थानों को नोटिस जारी किये जा चुके हैं। इनमें से 56 संस्थानों ने अपनी कमियां दुरुस्त कर ली हैं, जबकि 21 के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्र-छात्राओं और आम नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले संस्थानों के खिलाफ यह विशेष जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

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