सासाराम , अप्रैल 24 -- बिहार में रोहतास जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को लूट और हत्या के दो साल पुराने मामले में पांच अभियुक्तों को सजा सुनाई है।

जिला जज (द्वितीय) विजेंद्र कुमार राय की अदालत ने लूट और हत्या के दो साल पुराने मामले में पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

यह घटना 24 मार्च 2024 को सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धौदाङ गांव के पास डेहरी-डिलियां नहर पथ पर मदैनी पुल छठ घाट के नजदीक हुई थी। बजरंगी सिंह 7:30 बजे शाम को धौदाङ स्थित अपनी दुकान से दोस्त धनजी पाल के साथ मोटरसाइकिल से घर मेदनीपुर लौट रहे थे। तभी पांचों अभियुक्तों ने लूट के इरादे से उनकी बाइक को ओवरटेक कर जबरन रोक लिया। विरोध करने पर अभियुक्तों ने बजरंगी सिंह को गोली मारकर घायल कर दिया।गंभीर रूप से घायल बजरंगी को नारायण मेडिकल कॉलेज, जमुहार ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

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