सासाराम , मार्च 09 -- रोहतास जिले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) चतुर्थ शिल्पा प्रशांत मिश्रा की अदालत ने शस्त्र अधिनियम( आर्म्स एक्ट) से जुड़े 22 साल पुराने एक मामले में सुनवाई के बाद दोषी अभियुक्त कन्हैया राय को चार साल कारावास तथा 15000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
इस मामले की प्राथमिकी करगहर थाना कांड संख्या 57/2004 में दर्ज हुई थी। इस मामले में अभियोजन पदाधिकारी प्रतिमा सिंह एवं संजय शर्मा ने बताया कि उक्त घटना 22 साल पूर्व करगहर थाना क्षेत्र के कुंम्हिला गांव में 25 अप्रैल 2004 को घटी थी और करगहर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार अभियुक्त के घर छापामारी करते हुए उसके बिछावन के नीचे से एक देशी राइफल एवं कई कारतूस बरामद किए गए थे।इस मामले के सूचक ललन पांडेय थे।
न्यायालय के आदेश के अनुसार अर्थदण्ड नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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