चेन्नई , अक्टूबर 11 -- दक्षिण रेलवे के चेन्नई मंडल ने शनिवार को सभी यात्रियों से ट्रेनों, रेलवे स्टेशनों पर पटाखे, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक सामग्री नहीं ले जाने की अपील की है।

भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत इन प्रतिबंधित सामग्रियों को ले जाना एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए तीन साल तक की कैद या फिर 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

दक्षिण रेलवे ने आज चेतावनी दी कि रेलवे के नियमों का उल्लंघनों से होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति या चोट के लिए भी अपराधी उत्तरदायी होंगे।

चेन्नई मंडल ने त्योहारी सीज़न के दौरान सुरक्षित और दुर्घटना-मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी को तेज़ कर दिया है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), सरकारी रेलवे सुरक्षा (जीआरपी) और स्टेशन कर्मचारी स्टेशनों और ट्रेनों में कड़ी जाँच कर रहे हैं।

प्रमुख और उपनगरीय स्टेशनों पर सामान की जाँच, औचक निरीक्षण, स्वान दस्ते की तैनाती और सीसीटीवी निगरानी बढ़ा दी गई है। सार्वजनिक घोषणाओं, पोस्टरों, साइनेज और पैम्फलेट वितरण के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जा रही है। यात्रियों को किसी भी संदिग्ध सामान या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 या आरपीएफ, जीआरपी, टिकट जाँच कर्मचारियों या स्टेशन अधिकारियों को देने और सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करते हुए केवल अनुमत सामान के साथ यात्रा करने की सलाह दी गई है।

रेलवे ने कहा है कि मंडल इस बात पर ज़ोर देता है कि यात्रियों की छोटी सी लापरवाही भी गंभीर परिणाम दे सकती है और त्योहारों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी यात्रियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए सभी के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और आनंददायक त्योहारी यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने में जनता का पूर्ण सहयोग माँगा।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित