रायपुर , अक्टूबर 27 -- भारतीय रेलवे ने आरक्षण काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी ऐच्छिक यात्रा बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने की शुरुआत मंगलवार से की गई। इसके तहत पात्र यात्रियों को महज 45 पैसे के प्रीमियम पर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिल सकेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नई व्यवस्था लागू करने के लिए अपने सभी आरक्षण काउंटरों पर संशोधित आवेदन फॉर्म उपलब्ध करा दिए हैं।
छत्तीसगढ़ रेलवे प्रशासन के अनुसार, अभी तक ऐच्छिक यात्रा बीमा का लाभ मुख्य रूप से ऑनलाइन टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को मिलता था। अब इस सुविधा का विस्तार यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) के काउंटरों तक किया गया है। इसके लिए आरक्षण आवेदन पत्र में बीमा संबंधी विकल्प और डिजिटल भुगतान की व्यवस्था शामिल की गई है।
रेलवे की ओर से यह बदलाव उच्चतम न्यायालय के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राधा यादव मामले में इस साल छह अक्टूबर को दिए गए आदेश के अनुपालन में किया गया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत यात्रियों को बीमा लेने अथवा इससे बाहर रहने का विकल्प दिया गया है।
संशोधित आरक्षण फॉर्म के ऊपरी हिस्से में यात्रा बीमाकृत होने का उल्लेख किया गया है। यदि कोई यात्री बीमा सुविधा नहीं लेना चाहता है, तो उसे निर्धारित बॉक्स में 'नो' लिखना होगा। वहीं, बीमा का लाभ लेने के इच्छुक यात्रियों को यह बॉक्स खाली छोड़ना होगा। इसके साथ ही वैध मोबाइल नंबर दर्ज करना और टिकट का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना अनिवार्य होगा।
रेलवे के मुताबिक, बीमा योजना के अंतर्गत निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार यात्रा के दौरान मृत्यु अथवा स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। स्थायी आंशिक दिव्यांगता के मामले में साढ़े सात लाख रुपये तक की बीमा राशि का प्रावधान किया गया है।
यह सुविधा कन्फर्म, आरएसी और आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट वाले पात्र यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी। हालांकि, बिना अलग सीट या बर्थ आरक्षित कराए यात्रा करने वाले पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं, पांच से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को निर्धारित पात्रता के अनुसार इस सुविधा में शामिल किया गया है।
रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यात्रा बीमा पूरी तरह ऐच्छिक है। यात्री अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका चयन कर सकते हैं। बीमा का विकल्प चुनने वाले यात्रियों को पॉलिसी और उससे संबंधित जानकारी एसएमएस के माध्यम से उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। संबंधित विवरण ईमेल के जरिए भी उपलब्ध कराया जा सकेगा।
नई व्यवस्था के तहत यात्रियों को आरक्षण फॉर्म में ट्रेन का नंबर और नाम, यात्रा की तारीख, श्रेणी, प्रस्थान एवं गंतव्य स्टेशन तथा बोर्डिंग स्टेशन का विवरण दर्ज करना होगा। इसके अतिरिक्त यात्री का नाम, राष्ट्रीयता, लिंग, आयु और सीट संबंधी प्राथमिकता भरनी होगी। फॉर्म में डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनने के साथ पूरा पता, पिन कोड और हस्ताक्षर भी दर्ज करने होंगे।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नई सुविधा के संबंध में यात्रियों को जागरूक करने के लिए आरक्षण केंद्रों पर उद्घोषणा और अन्य प्रचार माध्यमों का उपयोग शुरू किया है। संशोधित आरक्षण फॉर्म सुविधा लागू होने से एक दिन पहले ही सभी संबंधित काउंटरों पर उपलब्ध करा दिए गए थे।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित