श्रीगंगानगर , नवम्बर 28 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर की भ्रष्टाचार निरोधक मामलों की विशेष अदालत ने करीब 15 वर्ष पुराने रिश्वत के मामले में शुक्रवार को तत्कालीन राजस्व पटवारी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश शैल कुमारी ने अभियुक्त जगबीर सिंह को रिश्वत लेने का दोषी मानते हुए उस पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील के पटवार हलका डोभी में तत्कालीन पटवारी जगबीर सिंह को भ्रष्टाचार निवारक ब्यूरो ने आठ हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।

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