पटना , नवंबर 29 -- बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने शनिवार को रिश्वत लेने के जुर्म में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के एक तत्कालीन कार्यपालक अभियंता विनय कुमार सिंह को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता और वरीय प्रोजेक्ट अधिकारी विनय कुमार सिंह को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
मामले के विशेष लोक अभियोजक विजय भानु उर्फ पुट्टू बाबू ने बताया कि 24 अक्टूबर 2007 को निगरानी के अधिकारियों ने दोषी तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को पटना में एक ठेकेदार के साझेदार से बीस हजार रूपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
शिकायतकर्ता ने निगरानी थाना में शिकायत की थी कि बिना रिश्वत लिए दोषी बिल का भुगतान नहीं करते हैं और वह पूर्व में तीस हजार रुपए का भुगतान उन्हें कर चुका है, फिर भी उससे और बीस हजार रूपए की मांग दोषी कर रहा था। सत्यापन के बाद एक ट्रैप टीम का गठन किया गया, जिसके बाद निगरानी के अधिकारियों ने रिश्वत की राशि लेते हुए दोषी को गिरफ्तार किया था। आरोप साबित करने के लिए अभियोजन ने इस मामले में ग्यारह गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।
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