पटना , फरवरी 07 -- िहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के जुर्म में आज ग्रामीण कार्य विभाग के एक कनीय अभियंता को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ 20 हजार रूपये का जुर्माना भी किया। निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद ग्रामीण कार्य विभाग विशेष प्रमंडल नवादा के तत्कालीन कनीय अभियंता जय राम सिंह को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

मामले के विशेष लोक अभियोजक रितेश कुमार ने बताया कि निगरानी ब्यूरो के अधिकारियों ने 09मई 2008 को दोषी को एक ठेकेदार के कराए गए काम की मापी पुस्तिका तैयार करने के एवज में 3000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोप साबित करने के लिए अभियोजन ने इस मामले ने सात गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था ।

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