पटना , अप्रैल 8 -- बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के जुर्म में बुधवार को एक पूर्व थाना प्रभारी को तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ पचास हजार रूपये का जुर्माना भी किया ।

निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद गयाजी जिले में स्थित अतरी थाना के पूर्व प्रभारी लाल बाबू प्रसाद को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी ।

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