फरीदाबाद , अक्टूबर 30 -- हरियाणा में फरीदाबाद की अदालत ने रिश्वतखोरी के मामले में नगर निगम के तत्कालीन जूनियर इंजीनियर (जेई) टेकचन्द को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवीएसीबी) की प्रभावी जांच और पैरवी के चलते यह फैसला आया है।
मामला मई 2019 का है। शिकायतकर्ता ने फरीदाबाद के सेक्टर-8 में पुरानी पानी की टंकी तोड़ने का ठेका लिया था। काम का बिल तैयार करवाने के लिए एमबी (मेजरमेंट बुक) पूरी करना जरूरी था। आरोप था कि तत्कालीन जेई टेकचन्द ने एमबी पूरी करने के बदले 14 हजार रुपये रिश्वत ली थी। इसके बाद बिल की फाइल पर हस्ताक्षर करने के लिए दोबारा 14 हजार रुपये की मांग की।
शिकायत मिलने पर विजिलेंस टीम ने 19 मई 2020 को जाल बिछाकर टेकचन्द को 14 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद 1 सितंबर 2021 को अदालत में चालान पेश किया गया।
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