सुलतानपुर , अगस्त 21 -- उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर दीवानी न्यायालय स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन सितंबर की तारीख तय की गई है।
श्री गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने बताया कि मामले में बहस की तारीख नियत थी। हालांकि, परिवादी विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा। अदालत ने उन्हें अब तक याचिका प्रस्तुत न कर पाने के कारण अंतिम चेतावनी देते हुए एक और अवसर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली तारीख पर बहस करना अनिवार्य होगा।
वादी विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि धारा 311 सीआरपीसी के तहत वॉयस सैंपल के मिलान संबंधी प्रार्थना पत्र मजिस्ट्रेट और रिवीजनल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था। वे इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करना चाहते हैं। नकल मिलने में देरी के कारण उन्होंने समय की मांग की थी। अदालत ने उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए समय प्रदान किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 सितंबर की तारीख तय की गई है।
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