वाराणसी , अक्टूबर 17 -- कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अमेरिका यात्रा के दौरान सिखों के बारे में दिए गए बयान से संबंधित मामले में वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) की एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में लंबित प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया। अदालत में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव और संदीप यादव ने पक्ष रखा।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित