सुलतानपुर , सितंबर 03 -- कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में भाजपा नेता विजय मिश्र ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका दाखिल की है जो श्री गांधी के वायस सैम्पल का मिलान कराने की अर्जी खारिज होने के फैसले को चुनौती देती है, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की है।

न्यायालीय सूत्रों के अनुसार मामला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने से जुड़ा है। सुलतानपुर में भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ यह मानहानि का केस दायर किया था। श्री राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने साल 2018 में बेंगलुरु में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को कोर्ट में मानहानि का केस फाइल किया था।

बीते 27 नवंबर 2023 को कोर्ट ने श्री गांधी को सुनवाई के लिए बुलाया था। इसके बाद वह कोर्ट में पेश हुए और जमानत ली थी। बाद में शिकायतकर्ता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के वायस सैम्पल का मिलान कराने के लिए अर्जी दी थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में दायर निगरानी अर्जी भी खारिज हो गई थी। अब विजय मिश्र ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनके वकील संतोष पांडेय ने ट्रायल कोर्ट को बताया कि उन्होंने 1 सितंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

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