सुलतानपुर , जून 17 -- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ यहां एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे मानहानि मामले में मंगलवार को सुनवाई टल गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी।

श्री गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ला ने आज यहां बताया कि राहुल गांधी की वास्तविक आवाज और आरोप के तहत जमा की गई सीडी की आवाज के विधि विज्ञान प्रयोगशाला में मिलान को लेकर एक पुनरीक्षण याचिका (रिवीजन) दाखिल की गई है। इस मामले की पत्रावली लोअर कोर्ट से एडीजे कोर्ट 5 में पहुंच चुकी है। एडीजे कोर्ट 5 में इस पुनरीक्षण याचिका पर 25 जून को बहस होनी है। पिछली सुनवाई में पत्रावली न पहुंचने के कारण बहस नहीं हो पाई थी। वहीं, मूल मानहानि मुकदमे में एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के लिए 29 जून की तारीख तय की है।

ज्ञातव्य हैकि यह मामला वर्ष 2018 का है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता में तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान दिया था।इसी बयान से आहत होकर सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने विशेष अदालत में परिवाद दाखिल किया था। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने अपनी जमानत करवाई थी और जुलाई में अपना बयान दर्ज करवाया था। सुनवाई के दौरान, वादी पक्ष के अधिवक्ता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान की जमा की गई सीडी की आवाज का राहुल गांधी की वास्तविक आवाज से विधि विज्ञान प्रयोगशाला में मिलान करवाने का अनुरोध किया था। लोअर कोर्ट ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया था, जिसके बाद विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने एडीजे पांच की कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है।

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