सुलतानपुर , मई 30 -- उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर जिले की एमपी/एमएलए न्यायालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में एक नया कानूनी मोड़ आया है। शिकायतकर्ता पक्ष ने राहुल गांधी का वॉयस सैंपल लेने की अर्जी खारिज होने के खिलाफ जिला अदालत में रिवीजन याचिका दायर की है। जिला अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत से मामले की पत्रावली तलब की है। अगली सुनवाई पांच जून को है।

न्यायालय में शिकायतकर्ता के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने पूर्व में एमपी/एमएलए न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें मांग की गई थी कि राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेकर उसे घटना से संबंधित सीडी में मौजूद आवाज से विधि विज्ञान प्रयोगशाला में मिलान कराया जाए। हालांकि, एमपी एमएलए न्यायालय ने इस आवेदन को खारिज कर दिया था। इसी फैसले को चुनौती देते हुए अधिवक्ता संतोष पांडेय ने जिला अदालत में रिवीजन याचिका दाखिल की है। जिला अदालत ने शनिवार को इस याचिका पर संज्ञान लिया। न्यायालय ने निचली अदालत से केस से संबंधित मूल रिकॉर्ड मंगाए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई और बहस के लिए 5 जून की तारीख तय की गई है।

अधिवक्ता संतोष पांडेय ने स्पष्ट किया कि मूल मानहानि मुकदमा अभी भी एमपी एमएलए न्यायालय में चल रहा है। इस मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए 17 जून की तारीख निर्धारित है।

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