सुलतानपुर , मार्च 27 -- लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई शुक्रवार को रामनवमी अवकाश के कारण टल गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 मार्च, शनिवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में होगी। न्यायालयीय सूत्रों के अनुसार इससे पूर्व 23 मार्च को वादी भाजपा नेता विजय मिश्रा की अनुपस्थिति के कारण भी सुनवाई नहीं हो सकी थी। वादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर राहुल गांधी के कथित बयानों के ऑडियो-वीडियो साक्ष्यों का उनकी वास्तविक आवाज से मिलान कराने की मांग की है, जिस पर अगली तारीख पर बहस होने की संभावना है।

गौरतलब है कि यह परिवाद अक्टूबर 2018 में दर्ज किया गया था, जिसमें अमित शाह के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी का आरोप है। राहुल गांधी ने 20 फरवरी 2024 को अदालत में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दे दी गई थी। इसके बाद 26 जुलाई 2024 को उन्होंने अदालत में अपना बयान दर्ज कराते हुए खुद को निर्दोष बताया और मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया था। हाल ही में 20 फरवरी को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत भी उनका बयान दर्ज किया गया था।

अदालत ने उन्हें अपनी बेगुनाही के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय दिया था, लेकिन उनके अधिवक्ता द्वारा अभी तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब अगली तारीख पर मामले में आगे की सुनवाई होगी।

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