गौतमबुद्धनगर , सितंबर 11 -- राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार को लेकर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में प्रेसवार्ता आयोजित की गई। इस दौरान जनपद न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार, 12 सितंबर को सुबह 10 बजे से जनपद न्यायालय मुख्यालय के साथ-साथ सभी तहसील न्यायालयों में किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य आमजन को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाते हुए आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का त्वरित एवं सुलभ निस्तारण कराना है। लोक अदालत में ऐसे विभिन्न मामलों को लिया जाएगा, जिनका निस्तारण कानून के तहत आपसी समझौते के माध्यम से संभव है।

जनपद न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम से संबंधित वाद, वैवाहिक वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के मामले, दीवानी वाद, एनआई एक्ट की धारा 138 के मामले तथा ई-चालान का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा आर्बिट्रेशन से संबंधित मामले, लघु शमनीय वाद, विद्युत अधिनियम के मामले, भू-राजस्व संबंधी वाद तथा अन्य सुलह योग्य मामलों को भी लोक अदालत में निस्तारण के लिए रखा जाएगा।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत में केवल न्यायालयों में लंबित मुकदमों का ही निस्तारण नहीं होगा, बल्कि सेवा संबंधी मामले, पेंशन के मामले, श्रम से जुड़े प्रकरण तथा प्री-लिटिगेशन स्तर के बैंक ऋण संबंधी मामलों को भी आपसी समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। इसके साथ ही विद्युत एवं बीएसएनएल के टेलीफोनिक बिल से संबंधित प्रकरणों का भी समाधान कराया जाएगा।

आमजन को अपने लंबित मामलों और मोटर वाहन चालान से संबंधित जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए दीवानी न्यायालय गौतमबुद्धनगर की ओर से टेली सेवा संचालित की गई है।11 और 12 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मोबाइल नंबर 7678643985 पर संपर्क कर राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मामले तथा वाहन चालान से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

वादकारियों की सुविधा के लिए दीवानी न्यायालय परिसर में चार हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। ये हेल्प डेस्क कम्प्यूटर कक्ष तथा गेट नंबर-2 के नजदीक स्थापित जन सेवा केंद्र से संचालित किए जा रहे हैं।

इन हेल्प डेस्क के माध्यम से वादकारी अपने मुकदमों की स्थिति और मोटर वाहन चालान से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे लोगों को अपने मामलों की जानकारी के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है।

मोटर वाहन चालानों के सुलभ और त्वरित निस्तारण के लिए माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पेमेन्ट सेतु लिंक संचालित की गई है। इस सुविधा के माध्यम से मोटर वाहन चालानों का निस्तारण कराया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि दीवानी न्यायालय परिसर में बनाए गए हेल्प डेस्क के माध्यम से भी वाहन चालान के निस्तारण में लोगों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

गौतमबुद्धनगर के जनपदवासियों से अपील की कि वे अपने लंबित मामलों के त्वरित, सुलभ और आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठाएं। उन्होंने आमजन से टेली सेवा और न्यायालय परिसर में स्थापित हेल्प डेस्क की सुविधाओं का भी उपयोग करने का आह्वान किया।

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