गौतमबुद्धनगर , सितंबर 10 -- आगामी 12 सितंबर (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर उत्तर प्रदेश के जिला गौतमबुद्धनगर में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार अभियान शुरू किया गया है। इसी क्रम में गुरुवार को माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अतुल श्रीवास्तव ने यातायात पुलिस विभाग की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

जनपद न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव ने गुरुवार को बताया कि, लोक अदालत का उद्देश्य आमजन को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाते हुए मामलों का त्वरित, सुलभ और आपसी सहमति पर आधारित समाधान उपलब्ध कराना है। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि जिन लोगों के मामले न्यायालयों में लंबित हैं, वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक भाग लेकर इस अवसर का लाभ उठाएं।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर को सुबह 10 बजे से जनपद मुख्यालय तथा सभी तहसील न्यायालयों में किया जाएगा। लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के लंबित मामलों का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति और समझौते के आधार पर कराया जाएगा।

बाइक रैली में यातायात पुलिस की करीब 30 बाइक तथा बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। रैली दीवानी न्यायालय परिसर से शुरू होकर एलजी चौक, जगतफार्म होते हुए परीचौक तक निकाली गई। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने मार्ग में आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी और पंपलेट वितरित कर लोगों को अपने लंबित मामलों के निस्तारण के लिए लोक अदालत का लाभ उठाने के प्रति जागरूक किया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहन चालान, ई-चालान, मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम से संबंधित वाद, वैवाहिक वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के मामले, दीवानी वाद, एनआई एक्ट से संबंधित मामले, आर्बिट्रेशन के वाद, लघु शमनीय वाद (Petty Cases), एनआई एक्ट की धारा 138 के वाद, विद्युत अधिनियम तथा भू-राजस्व से संबंधित मामलों समेत अन्य प्रकृति के मामलों का निस्तारण आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा।

इसके अलावा सेवा संबंधी मामलों, पेंशन मामलों और श्रम से जुड़े प्रकरणों को भी लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जा सकेगा। वहीं प्री-लिटिगेशन स्तर पर बैंक ऋण, विद्युत तथा बीएसएनएल के टेलीफोनिक बिल से संबंधित मामलों में भी संबंधित पक्षों के बीच आपसी समझौते के आधार पर समाधान कराया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेने वाले लोगों की सुविधा के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से टेली सेवा भी संचालित की गई है। किसी भी प्रकार की जानकारी, मार्गदर्शन अथवा सहायता के लिए जनसामान्य मोबाइल नंबर 7678643985 पर संपर्क कर सकते हैं।

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