रामनगर , जनवरी 12 -- उत्तराखंड के रामनगर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस संबंध में वादी मोहम्मद वसीम पुत्र हाजी मुस्तकीम, निवासी उटपड़ाव खताड़ी, रामनगर जनपद नैनीताल द्वारा रामनगर कोतवाली में एक लिखित तहरीर दी गई।
तहरीर में वादी ने आरोप लगाया कि अभियुक्त सिकन्दर द्वारा उसके नाबालिग पुत्र को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही आरोप है कि अभियुक्त के एक अन्य साथी ने इस आपराधिक कृत्य का वीडियो भी बनाया,तहरीर में यह भी उल्लेख किया गया कि नाबालिग को इस घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिससे वह मानसिक रूप से भयभीत रहा।
प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली रामनगर में एफआईआर संख्या 04/26 पंजीकृत की गई,मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 (2) व 351 (3) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया गया।
पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की गई। मुखबिर की सूचना पर नामजद अभियुक्त सिकन्दर पुत्र स्वर्गीय इकबाल, निवासी उटपड़ाव, नियर नार्मल स्कूल, खताड़ी, रामनगर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।
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