रामनगर , नवंबर 28 -- उत्तराखंड में रामनगर के चर्चित मांस प्रकरण में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से तीन आरोपियों को जमानत मिल गयी।
गौरतलब है कि गत 23 अक्टूबर को रामनगर के ग्राम छोई क्षेत्र में हुए इस मामले में रामनगर स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीन आरोपियों को जमानत दे दी है। जेल में बंद इन तीनों आरोपियों की जमानत मंज़ूर होने पर परिजनों में राहत और खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है।
मामले की जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक जोशी ने बताया कि यह पूरा प्रकरण नूरजहां द्वारा दी गई तहरीर से जुड़ा है। तहरीर के अनुसार, नूरजहां के पति नासिर बरेली से पिकअप वाहन में भैंस का मांस ला रहे थे, तभी छोई के पास कुछ लोगों ने वाहन को रोका और नासिर के साथ मारपीट करते हुए कथित तौर पर जानलेवा हमला किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 190 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
इस मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन जोशी को मुख्य आरोपी बनाया गया था, जो फिलहाल जेल में बंद हैं। वहीं तीन अन्य आरोपी करन उर्फ कपिल बिष्ट, विकास उर्फ विकास, और श्याम सिंह उर्फ संजू भी जेल में थे, जिनको अदालत ने आज जमानत दे दी।
अधिवक्ता जोशी ने बताया कि जमानत याचिका दायर करने के बाद अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए तीनों आरोपियों की जमानत मंज़ूर की, जमानत शर्त के अनुसार, प्रत्येक आरोपी को एक-एक लाख रुपये के मुचलके अदालत में पेश करने होंगे। उन्होंने कहा कि यह आदेश भविष्य में अन्य आरोपियों की जमानत पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि अब मामला पैरिटी बेस पर देखा जा सकता है।
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