जयपुर , फरवरी 17 -- राजस्थान उच्च न्यायालय ने जयपुर में न्यू सांगानेर रोड पर बढ़ रहे अवैध अतिक्रमण और सड़क पर गलत तरीके से पार्किंग की समस्या के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार, जयपुर नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) को नोटिस जारी करके चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक 100 फुट चौड़ी सड़क बनने की योजना थी, लेकिन फ़िलहाल अवैध अतिक्रमण के कारण सड़क सिर्फ आठ से 20 फुट रह गई है। इस वजह से भीड़ और जाम की समस्या रोज़ बन रही है। इस सम्बन्ध में दायर याचिका में बताया गया कि कई दुकानों के पास उचित पार्किंग नहीं है, जिसके कारण वाहन सड़क पर ही खड़े किए जा रहे हैं और सड़क अवरुद्ध हो जाती है।
उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने देखा कि मास्टर प्लान के हिसाब से सड़क की चौड़ाई और उपयोग में अंतर है और इससे जनता को परेशानी हो रही है। अदालत ने सभी संबंधित विभागों से इस पर चार सप्ताह में स्पष्ट जवाब मांगा है कि अतिक्रमण हटाने और सड़क को मूल रूप से चौड़ा करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित