जयपुर , जून 11 -- राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने जयपुर के खोह नागोरियान क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड का स्वत: संज्ञान लिया है।
इस हादसे में आठ मजदूरों की मौत हो गयी थी। आयोग ने घटना को गंभीर मानते हुए जिला प्रशासन और संबंधित विभागों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जी.आर. मूलचंदानी की एकलपीठ ने जयपुर जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम आयुक्त, गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव और स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक को नोटिस जारी करके 30 जून तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।
आयोग ने आदेश में कहा है कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार खोह नागोरियान थाना क्षेत्र के पास लंबे समय से अवैध रूप से पटाखा निर्माण का कार्य संचालित हो रहा था। घटना के बाद संबंधित थाना प्रभारी सहित कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, जो प्रशासनिक स्तर पर गंभीर लापरवाही की ओर संकेत करता है।
आयोग ने राज्यभर में होटल, गोदाम, जोखिमपूर्ण औद्योगिक इकाइयों और विस्फोटक सामग्री से जुड़े प्रतिष्ठानों की सघन जांच कराने के निर्देश भी दिये हैं। साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है।
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