पटना , जुलाई 12 -- बिहार के विश्वविद्यालयों में कुलपति एवं प्रति-कुलपति पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढाने के साथ पात्रता संबंधी प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

बिहार लोक भवन सचिवालय से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति एवं प्रति-कुलपति के पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि इस माह 21 जुलाई से बढ़ाकर 28 जुलाई कर दी गई है।

इस अधिसूचना के अनुसार प्रोफेसर के रूप में आवश्यक 10 वर्ष की सेवा अवधि की गणना संबंधी प्रावधान में भी संशोधन किया गया है। पूर्व व्यवस्था के अनुसार इस अवधि की गणना प्रोफेसर पद पर पदोन्नति की अधिसूचना जारी होने की तिथि से की जाती थी। संशोधित व्यवस्था के तहत अब 10 वर्ष की सेवा अवधि की गणना प्रोफेसर पद पर पदोन्नति की प्रभावी तिथि से की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों में यह सेवा अवधि पहले से ही प्रोफेसर पद पर पदोन्नति की तिथि के आधार पर निर्धारित की जाती रही है, भले ही पदोन्नति की अधिसूचना बाद में जारी हुई हो। बिहार में अब तक इससे भिन्न व्यवस्था लागू थी। संशोधन के माध्यम से इस असमानता को समाप्त करते हुए राज्य में भी वही व्यवस्था लागू की गई है, जो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों में लागू है। यह संशोधन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।

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