चंडीगढ़ , अप्रैल 17 -- हरियाणा सरकार ने पंजीकरण एवं अन्य राजस्व सेवाओं से संबंधित शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी निपटान के लिए एक समर्पित नागरिक सहायता डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य सेवाओं में देरी को समाप्त करना, कदाचार पर अंकुश लगाना और नागरिकों को आसान एवं भरोसेमंद सुविधा उपलब्ध कराना है।

यह हेल्प डेस्क एक सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा, जहां राज्य के नागरिक टोकन स्वीकृति में देरी, ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली में तकनीकी खामियां, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन से जुड़ी समस्याएं, भ्रष्टाचार, उत्पीड़न और अन्य अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। विशेष रूप से संपत्ति पंजीकरण से जुड़े मामलों पर फोकस रहेगा।

नागरिक 0172-271-1693 नंबर पर कॉल करके या हेल्पडेस्क-आरईवी@एचआरवाईडॉटजीओवीडॉटआईएन पर ईमेल भेजकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह सेवा सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक उपलब्ध रहेगी। शिकायत दर्ज होने पर आवेदक को एक यूनिक शिकायत नंबर प्रदान किया जाएगा, जिससे वह अपनी शिकायत की स्थिति को रीयल-टाइम में ट्रैक कर सकेगा।

इस पहल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता 48 घंटे के भीतर शिकायतों के समाधान की अनिवार्यता है। सरकार का मानना है कि इससे लंबित मामलों में कमी आएगी और नागरिकों का भरोसा बढ़ेगा। इसके अलावा, यदि पंजीकरण टोकन पांच दिनों में स्वीकृत नहीं होता है तो नागरिक सीधे हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

टोकन स्वीकृत होने के बाद 10 दिनों के भीतर अपॉइंटमेंट बुक करना जरूरी होगा, अन्यथा टोकन स्वतः रद्द हो जाएगा। वहीं, अपॉइंटमेंट के 20 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी न होने पर भी टोकन रद्द कर दिया जाएगा। इन नियमों का उद्देश्य सिस्टम के दुरुपयोग को रोकना और प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है।

शिकायतों की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है, जिसे वरिष्ठ अधिकारी रीयल-टाइम में देख सकेंगे और जरूरत पड़ने पर तुरंत हस्तक्षेप कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम राजस्व सेवाओं को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

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